
दुर्ग – जिला दुर्ग तहसील दुर्ग अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी मर्यादित करंजा भिलाई पं /क्रमांक 3315 में फर्जी पंजीयन का मामला सामने आया है,आपको बता दे धान खरीदी वर्ष 2023-24 में संदीप अग्रवाल पिता नेतराम अग्रवाल के नाम पर कंपनी जमीन को पंजीयन क़र बोनस राशि का बेजा लाभ दिलाया गया हैं जबकि मंदिर, ट्रस्ट, अधिया रेगहा, कंपनी कि जमीन पर बोनस राशि देने की प्रावधान नहीं है। सेवा सहकारी समिति मर्यादित करंजा भिलाई के प्रबंधक द्वारा जानबूझ शासन को अवगत नहीं कराया गया, और शासन को लाखों रूपये का क्षति पहुंचाया गया है।
क्या कहते हैं मंडी प्रबंधक
शासन को क्षति पहुंचता देख पत्रकार द्वारा उक्त अनियमितता को उजागर करनें के लिए प्रबंधक से उनका पक्ष जानना चाहा तो प्रबंधक ओमप्रकाश निषाद द्वारा सीधा तहसीलदार पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पंजीयन तहसील माड्यूल से हुआ हैं और मुझे यह पता हैं कि संस्था की जमीन, अधिया रेगहा, मंदिर, कंपनी की जमीन पर बोनस नहीं मिलना हैं और बोनस राशि देने की कार्य सरकार करती है,लेकिन संदीप अग्रवाल को कैसे बोनस मिला यह मेरे जानकारी में नहीं जिसके वजह से मैंनें शासन को अवगत नहीं कराया हैं कह कर गोल मोल जवाब देने लगा।
अब देखना यह है कि शासन के आँखों पर धूल झोकने वाले लापरवाह प्रबंधक पर शासन क्या कार्रवाही करती है क्योंकि प्रबंधक को भली भांति पता था कि कंपनी जमीन पर बोनस राशि प्राप्त हुआ है, के बावजूद भी लिखित में शासन को समिति द्वारा अवगत नहीं कराया गया, जिसके एवज पर किसान को बेजा लाभ मिल पाया हैं। जिसका शिकायत जल्द ही जिला कलेक्टर से किया जायेगा।