छत्तीसगढ़

जनपत पंचायत सारंगढ़ में कम उम्र वाले भी वृद्धा पेंशन योजना का उठा रहे बेजा लाभ

सारंगढ़ – सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ जनपद पंचायत में पेंशन विभाग के कर्मचारी इन दिनों काफी सुर्खियों में है, आपको बता दें जनपद पंचायत अंदर फर्जी पेंशन का माया जाल बढ़ते जा रहा है यहाँ आपको 35 वर्ष, 45 वर्ष, 50वर्ष, 55वर्ष वाले व्यक्तियों का वृद्धा पेंशन देखने को मिल जाएगा, वहीं नियम तो यह कहता है कि वृद्धा पेंशन बनाने के लिए 60 वर्ष अनिवार्य रूप से होना चाहिए और पंचायत प्रस्ताव के साथ साथ पेंशन फॉर्म,बैंक पासबुक, आधार कार्ड जो उम्र को दर्शाता है लेकिन इन सभी नियम कानून को दरकिनार रख सभी नियमों का धज्जियाँ उड़ा कर 50वर्ष वालों का वृद्धा पेंशन जनपद पंचायत के कर्मचारी एवं ऑपरेटरों के द्वारा अनियमितता जानबूझ कर किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत के पेंशन विभाग में बैठे कर्मचारी ऑपरेटरों के द्वारा वृद्धा पेंशन बनाने के एवज पर प्रति व्यक्ति से 1-1हजार रूपये लिया जाता है,वहीं सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि अगर वर्ष 2022-23 में बना पेंशन को जांच किया जाय तो अधिकांश फर्जी पाया जाएगा जो इन ऑपरेटरों के द्वारा पैसा लेकर बनाया गया है।

पेंशन पाने हेतु नियम :
लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो। अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जावेगा।