अंबिकापुरछत्तीसगढ़सरगुजा

BREAKING NEWS : हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सविंदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति श्री बी. डी.गुरु की एकलपीठ ने लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई करते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश दिया है
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति श्री बी. डी.गुरु  की एकलपीठ ने लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई करते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश दिया है। इस निर्णय से 10 से लेकर 21 साल से यहां कार्यरत कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है
याचिकाकर्ता अशोक कुमार यादव,रविन्द्र कुमार, विजय कुमार रवानी, व अन्य कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने नियमितीकरण के लिए याचिका प्रस्तुत की थी।याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इन  सभी कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है ,उसकी शैक्षणिक योग्यता व अनुभव भी रखते हैं । सभी कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत है और इन्हें कार्य करते हुए 10 साल से अधिक का समय हो चुका है।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री सैय्यद इशहादिल अली ने याचिका प्रस्तुत की। जस्टिस श्री बी. डी. गुरु की अदालत में तर्क प्रस्तुत किया । लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के अधिवक्ता ने किसी नियमितीकरण हेतु नियम नहीं होने का तर्क रखा जिस पर तर्क श्रवण करने के पश्चात माननीय न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 60 दिन के भीतर नियमित करने और ज्वाइनिंग दिनांक से परिणामिक लाभ प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया गया ।